Tuesday 24 March 2015

D.M.GONDA  महत्वूपर्ण सूचना
बिना लाइसेन्स डाउनलोडिंग किया तो होगी जेल।
गोण्डा। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार उपाध्याय ने आदेष जारी कर बिना लाइसेन्स के चिप्स/ मेमोरी कार्ड पर रिकार्ड करके चित्रों एवं चलचित्रों के क्रम के क्लिप्स के डाउनलोडिंग करने एवं उसके विक्रय करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। उक्त जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी त्रिलोकी सिंह ने बताया है कि उक्त कार्य उत्तर प्रदेष चलचित्र विनियम अधिनियम 1955 की धारा-02(जी)के साथ पठित धारा-02(एच)के अन्तर्गत वीडियो लाइब्रेरी की श्रेणी में आता है िजसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 03(ग) के अन्तर्गत लाइसेन्सिंग प्राधिकारी(जिला मजिस्ट्रेट) से लाइसेन्स प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। बिना लाइसेन्स के यह कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कथित अधिनियम 1955 की धारा-8 के अनतर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोग स्थापित करके अधिकतम एक लाख रूपए तक अर्थदण्ड या छ: माह तक कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसलिए बिना लाइसेन्स के उक्त कार्य करने वाले लोगों को आदेषित किया जाता है कि वे 31 मार्च तक जिला मनोरंन्जन कर कार्यालय कलेक्ट्रेट से कार्य दिवस में सम्पर्क स्थापित कर लाइसेन्स प्राप्त कर लें। इसके बाद बिना लाइसेन्स के डाउनलोडिंग करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

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